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मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री भानु प्रताप के भांजे ने किया सरेंडर

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री भानु प्रताप के भांजे ने किया सरेंडर

एसआर दास, विशेष लोक अभियोजक, ईडी
एसआर दास, विशेष लोक अभियोजक, ईडी

कोर्ट ने प्रशांत कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. और जेल भेजने का आदेश दिया.

    पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के भांजे प्रशांत कुमार सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. सरेंडर के बाद प्रशांत कुमार की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई हुई.

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रशांत कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. और जेल भेजने का आदेश दिया. दरअसल प्रशांत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को साढ़े 6 करोड़ की फर्जी कंपनी बनाकर मदद पहुंचाने की कोशिश की.

    ईडी के अधिवक्ता एसआर दास ने कहा कि पूर्व मंत्री के खिलाफ ईडी कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें प्रशांत कुमार सह आरोपी हैं. उसी मामले में उन्होंने सरेंडर किया. प्रशांत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने दो पेपर कंपनी बनाकर भानु प्रताप द्वारा किये गये 8 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग को खपाने की कोशिश की. प्रशांत दोनों कंपनी में डायरेक्टर थे.

    (नीरज नयन चौधरी की रिपोर्ट)  

    Tags: Jharkhand news, Ranchi news