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आज आ सकता है स्थानीय निकाय सीमा विस्तार पर फ़ैसला, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

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आज आ सकता है स्थानीय निकाय सीमा विस्तार पर फ़ैसला, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

फ़ाइल फ़ोटोः नैनीताल हाईकोर्ट
फ़ाइल फ़ोटोः नैनीताल हाईकोर्ट

मवाकोट, भवाली, तिलवाड़ा समेत अन्य स्थानों के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के सीमा विस्तार को च ...अधिक पढ़ें

    नैनीताल हाईकोर्ट से निकाय चुनाव के मामले में फैसला अब शुक्रवार को आ सकता है. नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ के सामने सीमा विस्तार के मामले पर सुनवाई आज पूरी हो गई. हालांकि कोर्ट ने कहा कि कल अगर किसी से कुछ जानकारी लेनी होगी तो वह कल जानकारी ले सकता है.

    मवाकोट,  भवाली, तिलवाड़ा समेत अन्य स्थानों के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के सीमा विस्तार को चुनौती दी है. याचिका में मवाकोट की 35 ग्राम सभाओं का कहना है कि डीएम और सरकार को आपत्तियां सुनने और उनके निस्तारण का अधिकार नहीं है.

    याचिका में कहा गया है की संविधान में साफ प्रावधान है कि आपत्तियां निस्तारण का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है. इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी याचिका दाखिल कर राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग कोर्ट से की है.

    आज कोर्ट ने सीमा विस्तार को लेकर सभी याचिकाकर्ताओं की सुनवाई पूरी कर ली है. अब कल कोर्ट इस मामले में कोई निर्णय दे सकता है. याचिकाकर्ताओं के वकील संजय भट्ट ने कहा कि संविधान में प्रशासकों की नियुक्ति का की प्रावधान नहीं है. चूंकि आज स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है इसलिए कल अदालत इस पर भी कोई फ़ैसला दे सकती है.

    (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)