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HC ने खाद्य विभाग को नियुक्ति प्रदान करने का जारी किया आदेश

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HC ने खाद्य विभाग को नियुक्ति प्रदान करने का जारी किया आदेश

HC ने खाद्य विभाग को नियुक्ति प्रदान करने का जारी किया आदेश
HC ने खाद्य विभाग को नियुक्ति प्रदान करने का जारी किया आदेश

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सैनिक में रह चुके एक्स सर्विसमैन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खाद्य विभाग ...अधिक पढ़ें

    छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सैनिक में रह चुके एक्स सर्विसमैन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खाद्य विभाग द्वारा साल 2014 से नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया है. आपको बता दें कि सेना में पदस्थ पूर्व सैनिक के रूप में एक्स सर्विसमैन ने खाद्य निरीक्षक के पद में भर्ती होने के लिए साल 2013 में जारी किए गए पोस्टिंग के लिए एक्स मैन कैटेगरी के लिए आवेदन किया था.

    आवेदन में याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात कही थी. इतना ही नहीं लिखित परीक्षा परिणाम आने के बाद उसका नाम चयनित परीक्षार्थी के रूप में शामिल कर लिया गया था. बावजूद इसके खाद्य विभाग द्वारा उसे नियुक्ति नहीं दी गई.

    लिहाजा, इसके खिलाफ चयनित परीक्षार्थी राकेश खत्री ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि नाम शामिल होने के बावजूद उसकी नियुक्ति नहीं की जा रही है. रिट याचिका सिंगल बेंच से खारिज होने के बाद राकेश ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी.

    अब हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में खाद्य विभाग को आदेश जारी किया है कि साल 2014 से उसकी नियुक्ति को प्रदान किया जाए. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने मामले को निराकृत कर दिया है.

    Tags: Court