सुप्रीम कोर्ट का CBI से सवाल- हर अपील में क्यों करते हैं इतनी देर
जस्टिस जोसेफ कुरियन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई अफसरों की ढिलाई को लेकर असंतोष व्यक्त किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक से मामलों की अपील में होने वाली देरी को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने ये भी कहा, 'क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे देरी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और इसके लिए उन्हें दंडित किया जा सके.'
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जस्टिस जोसेफ कुरियन की अध्यक्षता वाली बेंच ने अधिकारियों के ढिलाई को लेकर असंतोष व्यक्त किया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर कई रिमाइंडर दिए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. बेंच ने कहा, 'ऐसा लगता है कि हर बार याद दिलाने के बावजूद भी एजेंसी के काम करने के तरीके में बदलाव नहीं आया, इसलिए सीबीआई निदेशक द्वारा इसका समाधान किए जाने की ज़रूरत है.'
बेंच ने सीबीआई के निदेशक को अपील करने में हुई देरी के मामले में शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. बेंच ने शपथपत्र में देरी के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति की नाम बताए जाने और भविष्य में ऐसी देरी न होने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का भी निर्देश दिया है. सीबीआई निदेशक को शपथपत्र दाखिल करने के लिए बेंच ने सितंबर के पहले हफ्ते तक का समय दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी को अप्रैल 2017 को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
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