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ट्रेन में इससे ज़्यादा सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना, जानें रेलवे के नियम

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ट्रेन में इससे ज़्यादा सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना, जानें रेलवे के नियम

ट्रेन में इससे ज़्यादा सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना, जानिए रेलवे के नियम
ट्रेन में इससे ज़्यादा सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना, जानिए रेलवे के नियम

रेलवे के किस कोच में एक यात्री कितने किलोग्राम वजन का सामान लेकर जा सकता है. आइए जानें इसके बारे में...

    क्या आप जानते हैं कि रेलवे के किस कोच में एक यात्री कितने किलो ग्राम का सामान लेकर जा सकता है. अगर नहीं तो आपको बता दें कि तय सीमा से ज्यादा का वजन वाले सामान को लेकर फिलहाल तो कोई नियम नहीं बदला है. यह नियम कई साल साल पुराना है. जब से ट्रेन में टिकट दिए जा रहे हैं तब से यह नियम है, लेकिन 29 अगस्त 2006 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन इसे जानकर आप हमेशा टेंशन फ्री रह सकते हैं. आइए जानें इसके बारे में... (ये भी पढ़ें-ट्रेन यात्री ध्यान दें! अगले महीने से बंद हो जाएगी रेलवे की ये मुफ्त सर्विस)

    रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में बताया गया है कि हर क्लास के लिए वज़न की सीमा तय कर रखी है.
    >> फ़र्स्ट एसी में 70 किलोग्राम
    >> सेकेंड एसी में 50 किलोग्राम
    >> थर्ड एसी और चेयरकार में 40 किलोग्राम
    >> स्लीपर में 40 और जनरल में 35 किलोग्राम जबकि वेंडर्स के लिए 65 किलोग्राम

    सवाल: रेलवे कैसे तय करेगा किसी यात्री के पास तय वज़न से ज़्यादा सामान है?
    जवाब: रेलवे के मुताबिक, प्रति व्यक्ति वज़न के लिहाज़ से देखा जाए तो अगर एक परिवार में चार लोग हैं तो स्लीपर में सफर करने वाला यह परिवार 150 किलो से अधिक वज़न का सामान लेकर यात्रा कर सकता है.कोई इससे अधिक सामान लेकर चल रहा है तो दूसरे पैसेंजर को तक़लीफ़ हो सकती है. रेलवे के अनुसार सामान का वज़न, ट्रेन और तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर करेगा. (ये भी पढ़ें-ट्रेन टिकट कैंसिल करते वक्त ध्यान रखें ये 9 नियम, आसानी से वापस मिलेगा पूरा पैसा)

    सवाल: पैसे देकर कितना सामान ले जा सकते हैं?
    जवाब: ज़्यादा पैसे देकर यात्री स्लीपर क्लास में भी अधिकतम 80 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. सेकंड क्लास वाले भी ऐसा करके 70 किलोग्राम कोच में ले जा सकते हैं.

    टिकट रिजर्वेशन से जुड़े इन नियमों के बारे में जरूर जान लें रेल यात्री!



    ट्रेन में सामान के साथ यात्रा के नियम
    ट्रेन में आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाना पूर्णता वर्जित है. जैसे की विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं,खाली गैस-सिलेंडर, मरी मुर्गियां, खेल का सामान, तेजाब और अन्य क्षरणीय पदार्थ, जैसे कि (खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग में इस्तेमाल एसिड).

    डाक्टरी प्रमाण-पत्र के साथ मरीज अपने साथ सभी श्रेणियों में सपोर्टिंग स्टेंड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं. सपोर्टिंग स्टेंड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. व्यापारिक वस्तुओं को बुक करवा कर व्यक्तिगत सामान के रूप में डिब्बे में नहीं ले जा सकते. बड़े आकार का सामान बुक करवाकर लगेज-यान में ले जा सकते हैं। सामान के लिए न्यूनतम प्रभार 30 रुपये हैं. (ये भी पढ़ें-टिकट रिजर्वेशन से जुड़े इन नियमों के बारे में जरूर जान लें रेल यात्री!)

    पांच वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निशुल्क सामान ले जाने की निश्चित सीमा यानी 50 किलोग्राम का आधा सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति है.

    Tags: Indian railway, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, Indian Railway recruitment, Jobs in indian railway