uttar-pradesh
  • text

PRESENTS

sponser-logo
देवरिया कांड में अहम दिन, इलाहाबाद HC में पेश होगी एसआईटी की रिपोर्ट
FOLLOW US
TEXT SIZE
SmallMediumLarge
SHARE
हिंदी समाचार / न्यूज / उत्तर प्रदेश / देवरिया कांड में अहम दिन, इलाहाबाद HC में पेश होगी एसआईटी की रिपोर्ट

देवरिया कांड में अहम दिन, इलाहाबाद HC में पेश होगी एसआईटी की रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट

गौरतलब है कि 8 अगस्त को देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालगृह बालिका शेल्टर होम में कथित यौन शोषण के मामले को गंभीरता से ल ...अधिक पढ़ें

    देवरिया के मां विंध्यवासिनी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ देह व्यापार के मामले में सोमवार को इलाहबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. सोमवार को सरकार कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट पेश करेगी. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एडीजी संजय सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने रविवार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. रिपोर्ट में बच्चियों के बयान, उनकी मेडिकल रिपोर्ट, शेल्टर होम के स्थगित होने के बाद से पुलिस की छापेमारी तक की गई कार्रवाई की बात दर्ज है. मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी है.

    गौरतलब है कि 8 अगस्त को देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालगृह बालिका शेल्टर होम में कथित यौन शोषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच की खुद मॉनिटरिंग करने की बात कही थी. पिछले बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता पद्मा सिंह और अनुराधा द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने 13 अगस्त तक मामले से संबंधित सभी जानकारियां तलब की थी.

    याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा था कि सीबीआई ने मामले में अभी केस दर्ज किया है कि नहीं. डिवीज़न बेंच ने सरकार से पूछा कि सेक्स रैकेट के पीछे राजनेता व वीआईपी तो नही हैं? हाईकोर्ट ने सभी लड़कियों के बयान भी तलब किए हैं. अदालत ने पूछा कि डीएम को हटाया गया, लेकिन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अदालत ने यह भी जानकारी मांगी है कि संस्था ब्लैक लिस्टेड थी तो पुलिस इस शेल्टर होम में लड़कियों को क्यों भेजती थी?

    अदालत ने एडीजी को लापता लड़कियों का भी पता लगाने को कहा है. साथ ही शेल्टर होम में आने वाले वाहनों व व्यक्तियों का भी ब्यौरा मांगा है. अदालत ने शेल्टर होम से हटाई गई लड़कियों के पुनर्वास की भी जानकारी मांगी है. मामले में कोर्ट ने 13 अगस्त तक सभी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है.

    बता दें कि इससे पहले सरकार की तरफ से गठित दो सदस्यीय जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी. जिसके बाद मंगलवार रात प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की थी. साथ ही सबूतों के साथ छेड़खानी न हो इसलिए एडीजी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ने मामले में जिला प्रशासन को गलत बताते हुए पूर्व डीएम के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का भी निर्देश दिया.

    ये भी पढ़ें - 

    संभलकर बोलें! हेमा मालिनी, संगीत सोम जैसे नेताओं को अमित शाह की खरी-खरी

    2019 में जीती BJP तो देश से खत्म हो जाएगा परिवारवाद: अमित शाह

    आज ठप हो सकती है दिल्ली-नोएडा के बीच ऑटो सर्विस, खत्म हो रहा है परमिट

    Tags: Allahabad high court, Allahabad news