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ट्विटर के जरिए सीएम शिवराज को जान से मारने की धमकी देने वाले गिरफ्तार
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हिंदी समाचार / न्यूज / मध्य प्रदेश / ट्विटर के जरिए सीएम शिवराज को जान से मारने की धमकी देने वाले गिरफ्तार

ट्विटर के जरिए सीएम शिवराज को जान से मारने की धमकी देने वाले गिरफ्तार

राजधानी का साइबर क्राइम थाना
राजधानी का साइबर क्राइम थाना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को राज्य साइबर पुल ...अधिक पढ़ें

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को राज्य साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.पूछताछ के बाद जमानती अपराध होने की वजह से पुलिस ने आरोपियों को रिहा भी कर दिया.राजधानी भोपाल में स्थित राज्य साइबर पुलिस को सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान पता चला कि अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी भर ट्वीट किया है.पुलिस ने मामले को गंभीरता सेल लेते हुए दो घंटे के अंदर ट्विटर के जरिए आरोपियों की पहचान की.आरोपियों की पहचान होने के बाद साइबर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी जितेंद्र अर्जुनवार और उसके छोटे भाई भरत कुमार अर्जुनवार को गिरफ्तार कर लिया.दोनों भाई की गिरफ्तारी सिवनी जिले के बरघाट से हुई है.

    साइबर पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी भाईयों ने ट्विटर पर 2 से 7 अगस्त तक 5 बार पोस्ट कर धमकी दी थी.आरोपी जितेंद्र के मोबाइल फोन में सिम उसके भाई के मोबाइल में लगी थी.आरोपी जितेंद्र ने पोस्ट में लिखा था-'अगर सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा और सीएम आए सिवनी तो जान से मार दूंगा.बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र पाकिस्तान की जेल में बंद था. वो मई 2018 में पाकिस्तान से रिहा होकर भारत आया है.उसे स्थानीय स्तर पर प्रशासन और जन प्रतिनिधियों ने भरपूर मदद का आश्वासन दिया था.विकलांग होने की वजह से जितेंद्र परिवार पर आश्रित था.

    मदद नहीं मिलने की वजह से जितेंद्र और उसके भाई में गुस्सा था और इसी गुस्से के चलते उन्होंने सीएम को सोशल मीडिया पर धमकी दी.एमपी इंटेलिजेंस आईजी मकरंद देउस्कर ने कहा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन होने की वजह से आरोपी जितेंद्र की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है.विवेचना के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.साइबर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 507 और 66,66सी आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की है. लेकिन अपराध जमानती होने की वजह से पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी जितेंद्र और भरत को जमानत पर रिहा कर दिया है.

    Tags: Bhopal news, Shivraj singh chouhan