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छेड़खानी के विरोध पर महिला को जलाकर मार डालने वाले को आजीवन कारावास

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छेड़खानी के विरोध पर महिला को जलाकर मार डालने वाले को आजीवन कारावास

जिला एवं सत्र न्यायालय, ग्वालियर
जिला एवं सत्र न्यायालय, ग्वालियर

ग्वालियर जिला सत्र न्यायाधीश अभय कुमार ने छेड़खानी का विरोध करने पर केरोसिन डालकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी महेन्द् ...अधिक पढ़ें

    ग्वालियर जिला सत्र न्यायाधीश अभय कुमार ने छेड़खानी का विरोध करने पर केरोसिन डालकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी महेन्द्र धाकड़ निवासी मोहना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

    लोक अभियोजक जगदीश शर्मा ने बताया कि 26 नवंबर 2016 को भूरी बाई का पति घर से बाहर गया था और सास खेत पर चारा लेने गई थी. भूरी बाई छप्पर के नीचे खाना खा रही थी तभी महेन्द्र धाकड़ घर में आया और उसने भूरी बाई का हाथ पकड़ लिया. जब उसने विरोध किया तो केरोसिन डालकर उसको आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई.

    कोर्ट ने मृतका के मृत्यु पूर्व के कथन व परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी महेन्द्र धाकड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.इस घटना के बाद पूरे इलाके में इसकी काफी दिनों चर्चा रही थी. कई सामाजिक संगठनों से लेकर ग्रामीणों तक ने इस तरह की क्रूर हत्या पर रोष जताया था. आरोपी को सजा मिलने पर जहां पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है, वहीं आरोपी पक्ष उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहा है.

    Tags: Gwalior news