देश
  • text

PRESENTS

'महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है,’ जब SC ने किया स्पाइडरमैन के डायलॉग का जिक्र

FOLLOW US
TEXT SIZE
SmallMediumLarge
SHARE
होम / न्यूज / राष्ट्र / 'महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है,’ जब SC ने किया स्पाइडरमैन के डायलॉग का जिक्र

'महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है,’ जब SC ने किया स्पाइडरमैन के डायलॉग का जिक्र

सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

बेंच ने पूर्व पुलिसकर्मियों की जेल की सजा को तीन साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया जो कि पुलिकर्मियों पर लगे आरोपों के लिए ...अधिक पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1993 के कस्टोडियल डेथ के मामले में महाराष्ट्र के नौ पूर्व पुलिस कर्मियों को 7 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस बलों से अपील की कि वे गैर-न्यायिक तरीकों का सहारा लेने के बजाए 'लोकतांत्रिक पुलिस' शैली अपनाएं.

    जस्टिस एनवी रामना की अध्यक्षता वाली बैंच ने फैसला सुनाने की शुरुआत ये कहते हुए की- 'महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है.’ यह फिल्म स्पाइडरमैन का बेंजामिन पार्कर का डायलॉग है जिन्हें स्पाइडमैन सीरीज में अंकल बेन के नाम से जाना जाता है.

    बेंच ने पूर्व पुलिसकर्मियों की जेल की सजा को तीन साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया जो कि पुलिकर्मियों पर लगे आरोपों के लिए अधिकतम सजा है. 2007 में हाईकोर्ट ने नौ आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महससू किया कि सजा अपर्याप्त और असमान थी.

    कोर्ट ने कहा, "इस केस में पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाली है, जिसके पास प्राथमिक रूप से कानून की रक्षा और पालन की जिम्मेदारी है. इस तरह के उल्लंघन के लिए सजा आनुपातिक रूप से कड़ी होनी चाहिए ताकि समाज में विश्वास पैदा हो सके."

    कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं आमतौर पर निजी आपराधिक व्यक्तियों से जुड़ी घटनाओं की तुलना में हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम करती है.

    बेंच ने कहा, "जिन्हें क्रिमिनल लॉ की जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास केवल व्यक्तिगत आरोपियों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि राज्य और समुदाय के भी कर्तव्य हैं."

    बता दें कि यह मामला 1993 का है जब एक पुलिस टीम जिसमें एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कॉन्सटेबल ने लूट से संबंधित एक मामले में एक व्यक्ति को उठा लिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार उसे पुलिस ने अपना जुर्म कबूल करवाने के लिए उस व्यक्ति को यातनाएं दी जिससे उसकी मौत हो गई. बाद में पुलिस ने कहा था कि व्यक्ति की मौत पहले से लगी चोटों की वजह से हुई.

    ये भी पढ़ें: रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 28 दिनों में करेंगे नौ बड़े फैसले

    Tags: Supreme Court