VIDEO: भूलकर भी न करें PAN से जुड़ी ये गलती, नहीं तो फंस जाएंगे आप
अगर आपने भी एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाया है तो इस कानून को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने वालों को जुर ...अधिक पढ़ें
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कुछ लोग लोन लेकर वापस नहीं करने या फिर ईएमआई मिस करने पर खराब हुई क्रेडिट हिस्ट्री से निपटने के लिए नया पैन कार्ड (PAN) बनवा लेते हैं. इसके अलावा कई लोग जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए एक और पैन कार्ड बनवाते हैं. ऐसा करना गैर कानूनी है और पकड़ने जाने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है. आपको बता दें कि हाल में सरकार ने ऐसे ही करीब 11.5 लाख फर्जी पैन कार्ड रद्द किए हैं. आइए जानें ऐसे लोगों के पास क्या ऑप्शन हैं?
क्या कहता है कानून- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139ए के तहत एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है. सेक्शन 272बी के तहत असेसिंग ऑफिसर उन लोगों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं.
(1) अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर या कैंसिल दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है.
(2) इसके लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लिकशन फॉर्म को सब्मिट करें. इसके लिए आपको जो पैन अपने पास बनाए रखना है, उसका उल्लेख करना होगा.
(3) इसके अलावा सभी पैन को कैंसिल करना होगा. जिस अतिरिक्त पैन नंबर को आप सरेंडर करना चाहते हैं, उसका उल्लेख आइटम नंबर 11 में करना होगा.
ऑफलाइन प्रक्रिया- ऑफलाइन माध्यम से अतिरिक्त पैन को सरेंडर करने के लिए एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 49ए को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें. इस फॉर्म को भरें, अतिरिक्त कार्ड (जो कैंसिल करना है) उसकी जानकारी भरें और फिर अपने नजदीकी यूटीआई या एनएसडीएल टिन फैसिलिटेशन सेंटर पर जमा करा दें.
इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना याद रखें. आपको बता दें कि ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया पालन करने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि अतिरिक्त पैन कार्ड कैंसिल हो ही जाएगा. इसके लिए आपको अपने अधिकार क्षेत्र के असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर विश्वास दिलाना होगा कि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड गलती से आ गये थे.
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