मालेगांव ब्लास्ट : UAPA की वैधता पर सुनवाई के बाद तय होंगे आरोप
कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि फिलहाल मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोप तय नहीं किए जाएंगे.
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मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई के दौरान साफ कर दिया है कि आरोप तय किये जाने से पहले इस केस में लगे UAPA की वैधता पर सुनवाई की जाए. सोमवार से इस मामले पर हर रोज सुनवाई की जाएगी. कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि फिलहाल मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोप तय नहीं किए जाएंगे.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में उनका कथित अपहरण, गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने और यातना देने के आरोपों की एसआईटी से जांच का अनुरोध किया गया था.
जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि पुरोहित की याचिका पर इस समय विचार करने से मालेगांव मामले में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर असर पड़ सकता है. अब इस मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने भी साफ कर दिया है कि पहले इस केस में आरोपियों के खिलाफ लगे UAPA की धाराओ की वैधता तय होगी.
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