हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयुक्त पी मित्रा.
हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के उल्लंघन से जुड़े 8 साल पुराने केस में विजिलेंस की टीम ने सोमवार को सूबे के पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा से पूछताछ की. इस दौरान विजिलेंस टीम ने मित्रा से छह घंटे तक पूछताछ.
आरोप है कि धारा-118 के तहत दी गई मंजूरियों के एवज में लाखों रुपये की रिश्वत ली गई है. पी मिश्रा पूर्व मुख्य सचिव के अलावा, मौजूदा राज्य चुनाव आयुक्त भी हैं. विजिलेंस ने इस केस में 7 साल पहले 2 कारोबारियों को ही नामजद किया गया है. उनसे भी दो लोगों से पूछताछ की है.
250 से ज्यादा लोगों को दी मंजूरी
विजिलेंस ब्यूरो ने बीते सप्ताह तत्कालीन प्रधान सचिव राजस्व और मौजूदा राज्य चुनाव आयुक्त पी. मित्रा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था. बताया जा रहा है कि साल 2010 में मित्रा के प्रधान सचिव राजस्व रहने के दौरान एक साल में 250 से ज्यादा लोगों को धारा-118 के तहत मंजूरी दी गई.
कोर्ट ने विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट की थी रिजेक्ट
धारा-118 के तहत मंजूरी देने के एवज में घूस लेने के कथित मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने क्लोजर रिपोर्ट 25 मई 2018 को कोर्ट में सौंपी थी, लेकिन इसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था.
कोर्ट ने फटकार लगाकर ब्यूरो को नए सिरे से जांच शुरू करने को कहा था. मामले में 2 दर्जन लोगों के बयान लिए जा चुके हैं. लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी कई लोगों को नोटिस दिए गए हैं.
विजिलेंस के पास 2010 में मित्रा के राजस्व सचिव रहते हुए इन लोगों के साथ धारा-118 की अनुमति को लेकर हुई वार्ता की रिकार्डिंग है. पूर्व मुख्य सचिव को दोनों कारोबारियों के सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई.
क्या है धारा-118
पूर्व सीएम डॉ. वाईएस परमार ने हिमाचल टेनैंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में धारा-118 का प्रावधान किया था. इसके तहत गैर-हिमाचली और गैर-कृषक प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते हैं. धारा-118 में गैर-हिमाचली को बिजली प्रोजेक्ट, शिक्षण संस्थान को ही जमीन दी जाती है. वहीं, वीआईपीज को भी स्पेशल अनुमति देकर जमीन दी जाती है.
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Tags: Himachal pradesh, Shimla, State Election Commission
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