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पीलिया का प्रकोप: मोवा के लोगों को शिफ्ट करने का आदेश स्थगित
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पीलिया का प्रकोप: मोवा के लोगों को शिफ्ट करने का आदेश स्थगित

प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फैले पीलिया के प्रकोप मामले में बुधवार को बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

    छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फैले पीलिया के प्रकोप मामले में बुधवार को बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. रायपुर नगर निगम की ओर से मामले में पक्ष रखा गया. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पीलिया प्रभावित मोवा के नहरपारा के लोगों को ​शिफ्ट करने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है. मामले में कल यानी गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी.

    बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने राजधानी रायपुर में पीलिया से हो रही मौत मामले में चिंता जताई थी. हाई कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए प्रशासन को पीलिया प्रभावित मोवा के नहरपारा के लोगों को 48 ​घंटे के भीतर दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए थे. इसके बाद से प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी.

    हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले में आज फिर सुनवाई हुई. नगर निगम रायपुर ने मामले में अपना पक्ष रखा. सूत्रों के मुताबिक रायपुर नगर निगम ने पीलिया प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी सप्लाई की बात कही. इसके अलावे अन्य तर्क भी दिए. अब मामले में कल शाम 4 बजे फिर से अहम सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले को स्थगित कर दिया है.

    रायपुर के कई बस्तियों में मरीज
    मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में पीलिया के 400 से ज्यादा मरीज हो गए हैं. इनमें अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी हैं. इनमें चार मोवा-कांपा और एक-एक गोपालनगर व आमासिवनी के हैं. मृतकों में तीन गर्भवती भी शामिल हैं. मोवा के अलावा कांपा, गोपालनगर, चंगोराभाठा व सदरबाजार में पीलिया के मरीज मिले हैं, लेकिन ज्यादातर मौत मोवा-कांपा में हुई है.

    यह भी पढ़ें: -पीलिया का प्रकोप: प्रशासन के लिए चुनौती बना हाई कोर्ट का आदेश
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    Tags: Raipur news