मेरठः हाईकोर्ट से मिली पूर्व बसपा MLA को राहत, रद्द किया गया रासुका
रासुका में निरुद्ध पूर्व विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम द्वारा रासुका में निरुद्ध करने का आदेश भी ...अधिक पढ़ें
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated :
मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है. रासुका में निरुद्ध पूर्व विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम द्वारा रासुका में निरुद्ध करने का आदेश भी रद्द कर दिया है. यही नहीं, कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व बसपा विधायक को रिहा करने का भी आदेश दिया है.
यह भी पढ़ें-यूपी शिक्षक भर्ती: सभी कॉपियों की स्क्रूटनी शुरू, जांच के बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि पूर्व विधायक यदि किसी दूसरे प्रकरण में वांछित नहीं है, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए. दरअसल, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को एससी-एसटी संगठनों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरठ और आसपास के इलाकों में कई दुकानों में तोड़फोड़ और हिंसा भी हुई थी. इसी को लेकर पूर्व विधायक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था.
यह भी पढ़ें-जानिए आखिर HC ने क्यों पूछा- क्या सरकार जजों को बिना काम लिए देगी तनख्वाह?
बताया जाता है इसी मामले में जिलाधिकारी मेरठ ने गत 27 जून को पूर्व विधायक को रासुका के तहत निरुद्ध करने का आदेश दिया था. डीएम द्वारा रासुका में निरुद्ध किए जाने के आदेश को याची पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बी के नारायण और जस्टिस आर.एन.कक्कड़ की खंडपीठ नेसभी पक्षों को सुनने के बाद रासुका के आदेश को रद्द कर दिया.
(रिपोर्ट-सर्वेश दुबे, इलाहाबाद)
.
Tags: Allahabad high court, BSP