GST काउंसिल की बैठक आज: चीनी समेत कई प्रोडक्ट्स पर फैसला संभव

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GST काउंसिल की बैठक आज: चीनी समेत कई प्रोडक्ट्स पर फैसला संभव

इस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर असली दबाव केंद्र पर होगा. हालांकि 28 फीसदी जीएसटी के बाद सेस लगाने की स्थिति में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 से 8 रुपए की कमी आने की पूरी संभावना दिखती है. कुछ लोग इन्‍हें 40 फीसदी सिन टैक्‍स वाले दायरे में रखने की भी वकालत कर रहे हैं ताकि केंद्र और राज्‍यों को अधिक नुकसान नहीं हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें लग्‍जरी आयटम्‍स नहीं हैं. इस आधार पर इस दलील का विरोध हो रहा है.

इस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर असली दबाव केंद्र पर होगा. हालांकि 28 फीसदी जीएसटी के बाद सेस लगाने की स्थिति में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 से 8 रुपए की कमी आने की पूरी संभावना दिखती है. कुछ लोग इन्‍हें 40 फीसदी सिन टैक्‍स वाले दायरे में रखने की भी वकालत कर रहे हैं ताकि केंद्र और राज्‍यों को अधिक नुकसान नहीं हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें लग्‍जरी आयटम्‍स नहीं हैं. इस आधार पर इस दलील का विरोध हो रहा है.

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक 4 मई को होने वाली है. माना जा रहा है कि इस बैठक में शुगर सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला हो सकता ह ...अधिक पढ़ें

    जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज 4 मई को होने वाली है. इस बैठक में शुगर सेक्टर को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं. सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में चीनी पर सेस नहीं लगेगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले आधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है. अधिकारियों की बैठक में चीनी पर सेस लगाने पर सहमति नहीं बनी है. राज्यों ने चीनी पर सेस लगाने का किया विरोध किया है. इथेनॉल पर जीएसटी घटाने पर भी सहमति नहीं बन पाई है. साथ ही माना रहा है कि जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर भी सहमति नहीं बनी है.

    नहीं है इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव
    सूत्रों के मुताबिक सीमेंट, पेंट, होम अप्लायंसेज पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव नहीं है. कई राज्य डिजिटल ट्रांजैक्शन के एवज में टैक्स छूट के पक्ष में नहीं हैं. कुछ राज्यों ने राजस्व के नुकसान का हवाला दिया है. हालांकि अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी, काउंसिल का अधिकारियों की राय से सहमत होना जरूरी नहीं है.

    डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फैसला संभव
    सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक जीएसटी के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को टैक्स में छूट देने पर विचार किया जा सकता है. ग्राहक और दुकानदार दोनों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर रियायत देने का प्रस्ताव है. जिसके तहत जीएसटी रिफंड में या फिर इनकम टैक्स रिटर्न में छूट देने की सिफारिश की गई है.

    सूत्रों के मुताबिक ग्राहक को कैश बैक के तौर पर रियायत देने पर भी विचार किया जाएगा. जीएसटी काउंसिल जीएसटी के तहत प्रोविजनल रिफंड के 3 तरीकों विचार करेगी. प्रोविजनल रिफंड के तहत सामान खऱीदने वाले को इन्वॉयस मैचिंग से पहले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. काउंसिल की बैठक में जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर भी विचार होगा. अभी जीएसटीएन निजी कंपनी है

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    Tags: Gst

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