आरा के जहरीली शराब कांड में 14 दोषियों को उम्रकैद
7 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना के बाद सड़क से सदन तक मामला गुंजा था,
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बिहार के आरा में 6 साल पहले हुए बहुचर्चित शराब हत्याकांड में आरा कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों में से 14 को एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास, धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 साल की सजा और धारा 328 के तहत 5 वर्ष की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने 47A एक्साइज एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 2 साल और 5 हजार रुपये की सजा सुनाई.
कोर्ट के मुताबिक, ये सभी सजा साथ-साथ चलेगी. सजा के ऐलान के समय कोर्ट में गहमागहमी का माहौल था. वहीं कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया.
7 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना के बाद सड़क से सदन तक मामला गूंजा था, जिसमें चार दिनों तक एक-एक कर 21 लोगों की जान चली गई थी. हालांकि 21 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों के आधार पर थी, लेकिन घटना के वक्त 21 से ज्यादा लोगों की मौत मीडिया रिपोर्ट में सामने आई थी. घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास छोटी रेलवे लाइन के समीप से 12 बोरियों में बंद भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया था. जिसकी जांच के लिए उन्हें पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज गया था.
ये थे आरोपी- पप्पू चौधरी,मनोज कुमार यादव,मोहन साह,राकेश कुमार,संजय सिंह,सरोज प्रसाद, संजय बहादुर,मनोज सुधी, उपेंद्र कुमार,उपेंद्र कुमार सिंह,सनोज यादव,अशोक कुमार राय,मंटु सिंह,राकेश,भास्कर सिंह
रिपोर्ट- हिमांशु प्रवीण
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