मारपीट के दोषी को चार साल की सजा, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

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मारपीट के दोषी को चार साल की सजा, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

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अभियुक्त सतीश न्यायालय से जमानत पर था. फैसला आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके धौलपुर जेल भेज दिया है.

    राजस्थान में धौलपुर जिले की बाड़ी एडीजे कोर्ट ने मारपीट के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह मथुरिया ने बताया कि मामला नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव बांसुरी का है. जहां 5 सितम्बर 2015 को कठोर सिंह पर उसी के पड़ोसी सतीश बगैरा ने जमीनी विवाद को लेकर आक्रमण कर दिया था. इसमें कठोर सिंह के गर्दन और नाक पर गंभीर चोटें आई थी.

    इस सिलसिले में कठोर के पुत्र रामखिलाड़ी ने नादनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की जां के बाद आरोपी सतीश के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिसकी सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडीजे सुंदरलाल बंशीवाल ने फैसला सुनाते हुए सतीश को घर मे घुसकर मारपीट करने का दोषी माना है.

    कोर्ट ने सतीश को चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. अभियुक्त सतीश न्यायालय से जमानत पर था. फैसला आने के बाद पुलिस ने उसे  गिरफ्तार करके धौलपुर जेल भेज दिया है.

    (धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट)

    Tags: Rajasthan news

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